नया रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए लाइंसेस
नया रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए लाइंसेस

 

लाइसेंसेज विविध प्रकार के होते हैं:

  1. अन्न सुरक्षा लाइसेंस : ये FSSAI (भारतीय खाघ संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) से पाया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर देखें, जहां आपको FSSAI (http://foodlicensing.fssai.gov.in/UserLogin/Login...की लिंक प्राप्त होगी।
  2. स्वास्थ्य/व्यापार लाइसेंस : ये आपको क्षेत्र के स्थानीय नागरिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त होगा। यदि आप गुरुग्राम में रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उनकी साइट (http://www.mcg.gov.in/MCGPortal/User/TradeLicense...पर जाकर प्रक्रिया पूरी करने के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा।
  3. भोजनगृह लाइसेंस : ये उस शहर के लाइसेंसिंग पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप दिल्ली में रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली के अनुज्ञप्ति पुलिस आयुक्त की साइट (http://delhipolicelicensing.gov.in/eating/eating-h...पर जाकर उनकी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा।
  4. मद्य परवाना : अगर आप अपने रेस्टोरेंट में शराब परोसने जा रहे हैं, तो आपके पास उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। ये स्थानीय आबकारी आयुक्त से लिया जा सकता है। अगर आप दिल्ली में रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं, तो आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_excise/Ex... पर जाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरा करनी होगी।
  5. अग्निशामक विभाग : आपको अग्नि सुरक्षा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। आपको ये मुख्य अग्निशमन अधिकारी के समक्ष अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) के लिए आवेदन देने से पहले करना होगा। यदि निरीक्षण में विलम्ब हो या अग्नि सुरक्षा निदेशों को लेकर कोई अड़चन हो या फिर निरिक्षण हो जाने के बाद भी NOC जारी करने को लेकर कोई बात हो, तो आप मुख्य अग्निशमन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। विभाग इस काम के लिए विद्यमान परिस्थितियों में कोई शुल्क नहीं लेता।
  6. प्रदूषण प्रमाणपत्र : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) इस लाइसेंस को जारी करती है।
  7. उद्वाहक अनुमति : यदि आपका रेस्टोरेंट बहुमंजिला है और आप लिफ्ट लगवाना चाहते हैं, तो आपको विद्युत् विभाग के निरीक्षक तथा शहर के श्रम आयुक्त से भी अनुमति प्राप्त करनी होगी।
  8. म्यूजिक लाइसेंस : अपने रेस्टोरेंट में रिकार्डेड संगीत या वीडियो चलाने के लिए आपको फोनोग्राफिक परफॉरमेंस लि. (PPL) (http://www.pplindia.org/licctg.aspx) से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। वो अपने सदस्यों के संगीत तथा सृजन की ध्वनिमुद्रणों के सर्वाधिकार प्रदाता की भूमिका निभाते आए हैं।
  9. पर्यावरणीय मंजूरी का प्रमाणपत्र (CEC) : ये परमिट विशिष्ट परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए EMA से जारी किया जाता है। इसे आप पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए पूर्ति की गई प्रश्न-तालिका प्रस्तुत करके प्राप्त कर सकते हैं। http://moef.nic.in/divisions/iass/quest/q-hot.pdf।
  10. बीमा : आप इन चीजों का बीमा करने के लिए किसी भी बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं:
  11. सार्वजनिक जिम्मेदारी
  12. उत्पाद की जिम्मेदारी
  13. अग्नि सुरक्षा नीति
  14. इमारत और मालमत्ता 

इसके अलावा और भी बीमा पॉलिसीज हैं, जो आवश्यक नहीं, लेकिन बहुत काम की होती हैं। 

  1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (PFA) Act, 1954 : खाद्य मानक, नमूने की जांच की कार्यविधि, खाद्य विश्लेषण, अधिकृत अफसरों के अधिकार, खाद्य से जुड़े अन्य मानदंड और दंड का स्वरूप - ये सब बातें PFA एक्ट के अंतर्गत आती हैं।
  2. शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट : आपने शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपके रेस्टोरेंट का पंजीयन करना आवश्यक है।
  3. साइनेज (संकेतक) लाइसेंस : इसे आप स्थानीय नागरिक प्राधिकरण से प्राप्त कर सकते हैं।
 
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